पौड़ी 26 दिसम्बर, 2024ः नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत सामान्य निर्वाचन-2024 की प्रक्रिया के तहत आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की नगर निगम, नगर पालिका एवं नगर पंचायत सीमाओं के अन्दर धारा 144 लागू की गयी थी। उन्होंने कहा कि 01 जुलाई 2024 से उत्तराखण्ड राज्य में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रभावी होने के कारण धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023, धारा 111 सी०आर०पी०सी० के स्थान पर 130 एवं धारा 188 के स्थान पर धारा 223 भारतीय न्याय संहिता-2023 पढ़ा जाय। अतिरिक्त आदेश का शेष भाग यथावत रहेगा।
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