, निरीक्षण में नहीं मिला कोई बाल श्रमिक
पैन इंडिया रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन कैंपेन-4.0 के तहत सतपुली में चला संयुक्त अभियान, खतरनाक कार्यों में संलग्न नहीं मिला कोई बालक
पौड़ी: बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 यथा संशोधित 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन के तहत मंगलवार को सतपुली बाजार क्षेत्र में पैन इंडिया रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन कैंपेन-4.0 के अंतर्गत श्रम प्रवर्तन अधिकारी मोहन बेलवाल की अगुआई में बाल एवं किशोर श्रम की रोकथाम तथा पुनर्वास को लेकर संयुक्त अभियान चलाया गया।
अभियान के दौरान जिला टास्क फोर्स (डीटीएफ) की टीम ने सतपुली के कोटद्वार रोड, बाँघाट रोड, पौड़ी रोड तथा बस स्टेशन क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोई भी बालक खतरनाक कार्य में संलग्न नहीं पाया गया। साथ ही कोई भी किशोर प्रतिबंधित अथवा खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं मिला।
अभियान के दौरान व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं आमजन को बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन के संबंध में जागरूक करते हुए अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी गई। टीम ने बाल श्रम के विरुद्ध जनसहभागिता बढ़ाने तथा बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया।
जिला बाल संरक्षण इकाई के जनसंपर्क कार्यकर्ता ओमप्रकाश थपलियाल, चाइल्ड हेल्पलाइन के केस वर्कर धर्मेंद्र सिंह, पुलिस विभाग से उपनिरीक्षक रियाज अहमद, हेड कांस्टेबल टीकम सिंह चौहान, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह तथा सतपुली व्यापार मंडल के अध्यक्ष जयदीप सिंह सहित संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

